वक्फ कानून संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है बिल-सूत्र

 वक्फ कानून संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है बिल-सूत्र 



नेशनल डेस्क: कानून में बदलाव के लिए एक नया बिल कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है,और यह बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है,जिसमें वक्फ अधिनियम में कई संशोधनों की मांग की जाएगी, जिससे किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताने की उसकी अनियंत्रित शक्तियों में कटौती हो सकती है!

और महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो सकता है! सूत्रों के अनुसार इस विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन प्रस्तावित किए जाने की संभावना है! पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास बहुत सी संपत्तियां हैं, और यह माना जा रहा है की सेना और रेलवे के बाद वह बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है !

बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, सूत्रों ने बताया है कि इस विधायक को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है! सूत्रों के अनुसार विधेयक में अधिनियम की कुछ धाराओं को निरस्त करने का प्रस्ताव है! इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास मौजूद मनमानी शक्तियों को कम करना है!

 वक्फ बोर्ड के द्वारा किए गए दावों में से अक्सर विवाद पैदा होता है, उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे तिरुचेंगुराई गांव पर स्वामित्व का दावा किया, जहां सदियों से बहुसंख्यक हिंदू आबादी रहती थी!

 बोर्ड की निरंकुशता को खत्म करना चाहता है केंद्र इस कानून के जरिए केंद्रीय बोर्ड की निरंकुशता को खत्म करना चाहता है केन्द्र, बिल की कुछ मुख्य बातों में ज्यादा पारदर्शिता पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सत्यापन शामिल है, महिलाओं के लिए भी इस कानून में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्ड की संरचना और कार्य प्रणाली में बदलाव करने के लिए धारा 9 और धारा 14 में संशोधन किया जाएगा!

 विवादों को सुलझाने के लिए बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों को नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा, वक्फ संपत्तियों की निगरानी में मजिस्ट्रेट को शामिल किया जा सकता है ।

वक्फ बोर्ड के अधीन लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं 

सूत्रों के अनुसार मौजूदा कानून को बदलने के लिए मांग मुस्लिम बुद्धिजीवियों महिलाओं और शिया,व बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदायों की ओर से आई है, देश भर में बोर्ड के पास अधीन लगभग 8.7 लाख संपत्ति है और संपत्तियों के अंतर्गत कुल भूमि लगभग 9.4 लाख एकड़ है ।

कब लागू हुआ था वक्त अधिनियम वक्फ अधिनियम 1995 में लागू किया गया था, और यह वाकिफ द्वारा दान की गई और वक्फ के रूप में अधिसूचित संपत्तियों को नियंत्रित करता है। वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून के द्वारा पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है!

UPA 2 के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम के तहत अतिरिक्त शक्तियां दे दी, जिससे बोर्ड के कब्जे से जमीन वापस पाना लगभग असंभव हो गया है । यही वह संशोधन है जो तब से विवाद का विषय बने हुए हैं, बोर्ड की मनमानी से निपटने के लिए केंद्र सरकार आगामी सप्ताह में संसद में विधेयक पेश करने की योजना बना रही है


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